योगी सरकार का आदेश-यूपी में मंदिर-मस्जिद में बिना इजाजत नहीं बजेंगे लाउड स्पीकर
लखनऊ: यूपी में सरकार के नए ऑर्डर से मंदिर-मस्जिद में बिना इजाजत लाउड स्पीकर बजाने वाले को जेल की हवा खानी पड़ सकती है. बारात में भी तेज म्यूजिक बजने पर दूल्हा जेल जा सकता है. यूपी के प्रिंसिपल सेक्रेट्री (होम) अरविंद कुमार ने पूरे राज्य के डीएम और एसएसपी को जारी एक सर्कुलर में कहा है कि मंदिर-मस्जिद पर बिना इजाजत लगे लाउड स्पीकर 20 जनवरी से पहले उतरवा दिए जाएं. उनका कहना है कि 15 जनवरी से पहले हर मंदिर और मस्जिद में लाउड स्पीकर लगाने की इजाजत ले ली जाए. जो इजाजत न ले, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए. सर्कुलर में कहा गया है कि पिछले 20 दिसंबर को एक पीआईएल पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए यह आदेश दिया, जिसे लागू किया जाना है.
,  
,  इसके तहत सरकार अब पुलिस और राजस्व विभाग के कर्मचारियों से सर्वे करवाएगी कि पूरे यूपी में कितने धार्मिक स्थानों पर लाउड स्पीकर लगे हुए हैं और उनमें से कितनों ने लाउड स्पीकर लगाने के लिए प्रशासन से इजाजत ली है. जिन्होंने इजाजत नहीं ली है, उन्हें 15 जनवरी से पहले एक तयशुदा फॉर्म पर इजाजत लेनी होगी.